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शराब के ठेकों को खोलने के लिए जारी हो गया दिशा-निर्देश, जानिए कब-कब और कहां-कहां मिलेगी

सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस को और अधिक फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया है। लेकिन इस बार कई तरह की छूट भी दी गई है। सरकार ने ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के साथ ही रेड जोन में भी शराब बिक्री की अनुमति दे दी है। केवल कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकानें बंद रहेंगी।

गृहमंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री ग्रीन, ऑरेन्ज और रेड जोन में स्थित उन सभी दुकानों में हो सकती है जो किसी मॉल या बाजार में नहीं हैं। शराब की दुकानों में ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। लोगों को कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी। दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते हैं।

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इसके साथ ही ठेकों को खोलने की अनुमति सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक के लिए दी गई है। आबकारी विभाग की मात्र एकल दुकानों को प्रातः 10 से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। मॉल, कॉम्प्लेक्स में मौजूद शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया है कि अब मॉडल शॉप में भी शराब की बिक्री होगी। लेकिन साथ ही इन मॉडल शॉप में शराब सिर्फ बेची जा सकेगी। यहां पीना प्रतिबंधित होगा।

यह छूट 4 मई से प्रभावी होगी। लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से ही शुरू होने जा रहा है, जो 17 मई तक चलेगा। देश में कोरोना वायरस को रोकने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की थी। लॉकडाउन के ऐलान के साथ ही देशभर में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।

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लॉकडाउन में करीब 40 दिनों से लोगों को शराब नहीं मिल रही थी। ऐसे लोगों को अधिक तकलीफ थी जिन्हें इसकी लत है। कई राज्यों से ऐसी खबरें भी सामने आईं कि शराब नहीं मिलने की वजह से कुछ लोगों खुदकुशी तक कर ली। इसके बाद केरल सरकार ने आबकारी विभाग को डॉक्टरों की पर्ची के बाद लोगों को शराब देने का निर्देश दिया था।