नई दिल्ली। नवनीत राणा बांदा हाईकोर्ट ने आगामी 6 मई तक जेल में भेज दिया है। बीते शनिवार को मुंबई पुलिस नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी हनुमान चालीसा मामले में हुई थी। दरअसल, राणा ने धमकीभरे लहजे में कहा था कि वे उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। जिसे लेकर सियासी गलियारों में घमासान मच गया था। उधर, शिवसैनिकों ने कहा था कि मातोश्री यानी की नवणीत राणा का आवास हमारे लिए मंदिर जैसा है और इसका अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।
बता दें कि बीते दिनों इसी मामले में शिवसैनिकों ने राणा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे संज्ञान में लेने के उपरांत बीते शनिवार को पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। ध्यान रहे कि राणा दंपत्ति पर धारा 153 A यानी की धार्मिक आधार पर दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई है। बीते शनिवार को राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी। बता दें कि राणा को लेकर पुलिस हिरासत की मांग की गई थी, लेकिन बांदा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन अब उसे कोर्ट ने राणा दंपत्ति को आगामी 6 मई को हिरासत में भेज दिया है। नवनीत राणा के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है।
अमरावती से सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है, 6 मई तक वे न्यायिक हिरासत में रहेंगे। 29 अप्रैल को ज़मानत पर सुनवाई होगी: विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात pic.twitter.com/4bkBk7sBeW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 24, 2022
नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने सरकार काम में दखलअंदाजी दी है। उधर, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि हनुमान चालीसा के बहाने जिस तरह दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, उसे देखते हुए राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी की गई है। अब इस पूरे मामले में आगामी दिनों में जरूरी कार्रवाई की जाएगी।