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Maharashtra: हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने वाली नवनीत राणा और रवि राणा को जेल, कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

बता दें कि बीते दिनों इसी मामले में शिवसैनिकों ने राणा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे संज्ञान में लेने के उपरांत बीते शनिवार को पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। ध्यान रहे कि राणा दंपत्ति पर धारा 153 A यानी की धार्मिक आधार पर दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई है।

नई दिल्ली।  नवनीत राणा बांदा हाईकोर्ट ने आगामी 6 मई तक जेल में भेज दिया है। बीते शनिवार को मुंबई पुलिस नवनीत राणा और उसके पति रवि राणा को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारी हनुमान चालीसा मामले में हुई थी। दरअसल, राणा ने धमकीभरे लहजे में कहा था कि वे उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। जिसे लेकर सियासी गलियारों में घमासान मच गया था। उधर, शिवसैनिकों ने कहा था कि मातोश्री यानी की नवणीत राणा का आवास हमारे लिए मंदिर जैसा है और इसका अपमान हम किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे।

Navneet Rana

बता दें कि बीते दिनों इसी मामले में शिवसैनिकों ने राणा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी जिसे संज्ञान में लेने के उपरांत बीते शनिवार को पुलिस ने राणा दंपत्ति को गिरफ्तार किया था। ध्यान रहे कि राणा दंपत्ति पर धारा 153 A यानी की धार्मिक आधार पर दुश्मनी बढ़ाने के आरोप में यह गिरफ्तारी की गई है। बीते शनिवार को राणा दंपत्ति को गिरफ्तार कर खार पुलिस स्टेशन पहुंची थी। बता दें कि राणा को लेकर पुलिस हिरासत की मांग की गई थी, लेकिन बांदा हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन अब उसे कोर्ट ने राणा दंपत्ति को आगामी 6 मई को हिरासत में भेज दिया है। नवनीत राणा के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 353 के तहत केस दर्ज किया है।

नवनीत राणा पर आरोप है कि उन्होंने सरकार काम में दखलअंदाजी दी है। उधर, इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि हनुमान  चालीसा के बहाने जिस तरह दंगा भड़काने की कोशिश की गई है, उसे देखते हुए राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी की गई है। अब इस पूरे मामले में आगामी दिनों में जरूरी कार्रवाई की जाएगी।