नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर एक अच्छी ख़बर सामने आई है। अब आप सांसद मौजूदा टाइप-7 सरकारी बंगले में रह सकेंगे। दरअसल, चड्ढा को निचली अदालत की ओर से अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया था, जिसके विरोध में उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से आज आप नेता को बड़ी राहत मिली है। वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कर दिया कि ये रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक की ट्रायल कोर्ट अंतरिम राहत के लिए आवेदन पर फैसला नहीं कर लेता।
सनद रहे कि बीते दिनों पटियाला हाउस कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा को अपना सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया था। उधर, इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि पंजाब में मिल रही धमकियों की वजह से उन्हें z प्लस श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई। हालांकि, इसका मतलब नहीं है कि दिल्ली में चड्ढा की जान को खतरा है। वहीं, राघव ने कहा कि मेरी शादी के समय में मुझे मानसिक तौर पर परेशान करने के मकसद से इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं।
बता दें बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने राज्यसभा सचिवालय के वकील से कहा था कि हाई कोर्ट की ओर से फैसला सुनाए जाने तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। बहरहाल, हाईकोर्ट के इस फैसले को राघव चड्ढा के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। अब ऐसे में आप सांसद आगामी दिनों में क्या कुछ कदम उठाते हैं। इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।