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Chandigarh Mayor Election: सुप्रीम कोर्ट ने दिया बीजेपी को बड़ा झटका, AAP के कुलदीप कुमार जीते चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव, 8 अवैध वोट वैलिड घोषित

Chandigarh Mayor Election: पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर को निष्पक्ष रहना चाहिए लेकिन ऐसे उदाहरणों का भी उल्लेख किया जहां मसीह ने अन्यथा व्यवहार किया, यहां तक कि अदालत में झूठे बयान भी दिए। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और गुरुमिंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि वीडियो फुटेज में आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हस्ताक्षर करते समय स्याही के निशान लगाकर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की थी।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ का नवनिर्वाचित मेयर घोषित कर दिया है. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन 8 मतपत्रों को अमान्य करने के बाद आया है, जिनके साथ रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने छेड़छाड़ की थी। अदालत ने मतगणना प्रक्रिया के दौरान मसीह के आचरण की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया, इस प्रकार चुनाव को गलत तरीके से प्रभावित किया।


पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि रिटर्निंग ऑफिसर को निष्पक्ष रहना चाहिए लेकिन ऐसे उदाहरणों का भी उल्लेख किया जहां मसीह ने अन्यथा व्यवहार किया, यहां तक कि अदालत में झूठे बयान भी दिए। अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और गुरुमिंदर सिंह द्वारा प्रस्तुत याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें कहा गया था कि वीडियो फुटेज में आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि रिटर्निंग ऑफिसर ने हस्ताक्षर करते समय स्याही के निशान लगाकर मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की थी।

अंततः, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता के पक्ष में 8 वोटों को अमान्य करने का मसीह का प्रयास 8वें प्रतिवादी की जीत सुनिश्चित करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, जिसने इस आधार पर 16 वोट प्राप्त करने का दावा किया था।