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सुप्रीम कोर्ट ने चीन के साथ डील को लेकर कांग्रेस से किया सवाल, कहा- किसी सरकार के साथ कोई पार्टी ‘एमओयू’ पर साइन कैसे कर सकती है?

कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) के बीच सात अगस्त 2008 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। चीन के साथ विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते की बात सामने आई थी।

नई दिल्ली। चीन के साथ डील करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस से सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा है कि, आखिर कोई पार्टी चीन के साथ किसी एमओयू पर हस्ताक्षर कैसे कर सकती है? चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि किसी विदेशी सरकार ने एक राजनीतिक पार्टी के साथ कोई करार किया हो, यह बात उसने कभी नहीं सुनी।

Supreme-Court

चीफ जस्टिस के सवाल पर वकील महेश जेठमलानी की ओर से कहा गया कि ये समझौता एक राजनीतिक दल का दूसरे देश के राजनीतिक दल से है जिसपर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि आपने अपनी याचिका में तो ये बात नहीं कही है। हम आपको अपनी याचिका में बदलाव करने और इसे वापस लेने का मौका दे रहे हैं।

rahul gandhi sonia gandhi sad

वहीं कोर्ट ने इस एमओयू की जांच एनआईए अथवा सीबीआई से कराने की मांग वाली अर्जी सुनने से इंकार कर दिया और इस मामले हाईकोर्ट के पास ले जाने को कहा है।

Congress

बता दें कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चीन (सीपीसी) के बीच सात अगस्त 2008 को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। चीन के साथ विवाद के बीच कांग्रेस पार्टी और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते की बात सामने आई थी। इस करार पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) हमेशा सवाल खड़ा करती रही है।