नई दिल्ली। दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप ने दिल्ली हाईकोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कब्जा कर रखा है। इस जमीन पर आम आदमी पार्टी का दफ्तर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डॉ. डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ये जानकारी मिलने पर हैरान रह गई। कोर्ट ने कहा कि कोई राजनीतिक दल कोर्ट के लिए आवंटित जमीन पर कैसे कब्जा कर सकता है! कोर्ट ने इस जमीन को जल्दी ही खाली करने का आदेश दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि किसी को भी कानून का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब आम आदमी पार्टी को अपना दफ्तर कब्जा की हुई जमीन से हटाना होगा।
जिस जमीन पर अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने कब्जा कर रखा है, वो राउज एवेन्यू में है। इस जमीन पर पहले दिल्ली के परिवहन मंत्री का आवास था। दिल्ली हाईकोर्ट को ये जमीन आवंटित की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इस जगह अपना दफ्तर बना लिया। सुप्रीम कोर्ट में देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे के संबंध में सुनवाई के दौरान न्याय मित्र और वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट के अफसर जमीन का कब्जा लेने के लिए गए थे, लेकिन उनको मंजूरी नहीं दी गई। परमेश्वर ने कोर्ट को बताया कि इस जमीन पर राजनीतिक दल ने दफ्तर बना लिया है। अपनी रिपोर्ट में परमेश्वर ने कहा है कि दिल्ली हाईकोर्ट इस जमीन का कब्जा हासिल करने में सक्षम नहीं है।
इस सुनवाई में ये मसला आने पर दिल्ली सरकार के विधि सचिव की तरफ से बताया गया कि साल 2016 में कैबिनेट के प्रस्ताव के जरिए आम आदमी पार्टी को जमीन आवंटित की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया कि अब राजनीतिक दल के लिए अलग से जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि 2016 से पहले एक मंत्री का यहां आवास था। बाद में राजनीतिक दल ने इसमें निर्माण कराया और अपना दफ्तर खोल दिया। इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को दिल्ली हाईकोर्ट को देने का आदेश दिया है।