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दिल्ली सरकार ने कबूला, अस्पतालों में 4 हजार से अधिक वेंटिलेटर खाली, हाइकोर्ट ने दिए ये अहम निर्देश

दिल्ली सरकार ने वेंटिलेटर के बारे में बताते हुए कोर्ट से कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 569 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। इनमें से 315 इस्तेमाल किया जा रहे हैं।

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड वेंटिलेटर और बढ़ाया जाएं। इस सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 9179 बेड कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध हैं। इनमे से 4914 बेड भरे हुए हैं बाकी बेड खाली है।

Delhi Highcourt

दिल्ली सरकार ने वेंटिलेटर के बारे में बताते हुए कोर्ट से कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के लिए 569 वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है। इनमें से 315 इस्तेमाल किया जा रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की बेंच ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को मौजूदा स्थिति को देखते हुए राजधानी दिल्ली के अस्पतालों में आवश्यक वेंटिलेटर और बेड बढ़ाने का आदेश दिया।

hospital corona

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि दिल्ली में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे सभी अस्पताल रियल टाइम पर अस्पताल में उपलब्ध बेड्स की जानकारी अपलोड करें ताकि कोरोना के मरीजों को इलाज मिलने में कोई दिक्कत ना आए।