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Teesta Setalvad: ‘तीस्ता सीतलवाड़ ने PM मोदी और अमित शाह को दंगे के मामले में फंसाने की रची थी साजिश’, SC में गुजरात सरकार का दावा- सबूत मौजूद

तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और गुजरात पुलिस के डीजीपी रहे पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

नई दिल्ली। तीस्ता सीतलवाड़ ने गुजरात दंगों के मामले में तत्कालीन सीएम और मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को फंसाने की साजिश रची थी। तीस्ता ने इसके लिए एक बड़े विपक्षी नेता से साठगांठ की थी। इस मामले में उस नेता से बड़ी रकम भी हासिल की थी। इसके सबूत मौजूद हैं। ये दावा गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ को जमानत देने का विरोध करते हुए एक हलफनामे में किया है। गुजरात सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद तीस्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया। उनके खिलाफ पहले से ही सरकार के पास सबूत थे। बता दें कि आज दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाली है।

तीस्ता सीतलवाड़, पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट और गुजरात पुलिस के डीजीपी रहे पूर्व आईपीएस आरबी श्रीकुमार को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद गिरफ्तार किया गया था। इन सभी को साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तीस्ता समेत सभी आरोपियों को गुजरात हाईकोर्ट से भी इस मामले में जमानत नहीं मिली थी। तीस्ता ने अब सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उसके फैसले को आधार बनाकर गलत गिरफ्तारी की गई और जमानत मिलनी चाहिए। इसी पर गुजरात सरकार ने अपने जवाब में आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का दावा किया है।

supreme court

तीस्ता की गिरफ्तारी के बाद उनके कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे अहमद पटेल से रिश्ते होने और पटेल की शह पर मोदी और शाह समेत तमाम लोगों को फंसाने की साजिश रचने की बातें सामने आई थीं। अहमद पटेल के परिवार ने इन आरोपों को गलत बताया था। बता दें कि अहमद पटेल अब जीवित नहीं हैं। गुजरात पुलिस ने हाईकोर्ट में दिए हलफनामे में कहा था कि तीस्ता और पटेल ने मिलकर गुजरात दंगों में सबूत गढ़ने की कोशिश की। आरोपियों ने पीड़ितों के बयान खुद लिखे और उनसे दस्तखत कराकर एसआईटी के सामने पेश किए। अब आज दोपहर चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया की बेंच तीस्ता की जमानत पर सुनवाई करने वाली है।