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UP: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज अहम दिन, सर्वे जारी रखने पर वाराणसी कोर्ट आज सुनाएगा आदेश

पिछले दिनों लगातार दो दिन तक कोर्ट के सर्वे कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद गए थे। जहां उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कमिश्नर एक पक्षीय काम कर रहे हैं। वहीं, कमिश्नर और हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि उन्हें मस्जिद में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं।

वाराणसी। यूपी के वाराणसी में सिविल जज के कोर्ट में आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर आदेश सुनाए जाने की उम्मीद है। मुस्लिम और हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र और सर्वे न होने देने के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था। इससे पहले कोर्ट ने सर्वे पूरा कर 10 मई तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए थे। पिछले दिनों लगातार दो दिन तक कोर्ट के सर्वे कमिश्नर ज्ञानवापी मस्जिद गए थे। जहां उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया गया था। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कमिश्नर एक पक्षीय काम कर रहे हैं। वहीं, कमिश्नर और हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि उन्हें मस्जिद में लोग घुसने नहीं दे रहे हैं।

gyanvapi mosque 1

इसके बाद दोनों ही पक्षों ने कोर्ट का रुख किया था। जहां कल सुनवाई हुई थी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे कमिश्नर को बदलने की मांग की। वहीं, हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे कराने के आदेश के तहत कमिश्नर को मस्जिद परिसर में घुसने दिया जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुनकर अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। माना जा रहा है कि कोर्ट अब पुलिस की मस्जिद में मौजूदगी कराकर सर्वे का काम करा सकता है। इस बारे में आज ही आदेश हो सकते हैं।

kashi vishwanath gyanvapi mosque

ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हिंदू पक्ष का दावा है कि उसे प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। आरोप है कि 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया। इसके बाद वहां मस्जिद बनवा दी। मस्जिद के पीछे प्राचीन मंदिर की दीवार होने और मुख्य गुंबद के नीचे तहखाने में प्राचीन विश्वेश्वर के शिवलिंग के होने का दावा भी हिंदू पक्ष करता है। इन्हीं सबकी जांच के लिए कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए थे। वहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के धर्मस्थल संबंधी कानून के तहत सर्वे का आदेश दिया जाना गलत है।