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ED On Arvind Kejriwal: ‘शराब घोटाला में अरविंद केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत’, ईडी ने कोर्ट में किया दावा

ED On Arvind Kejriwal: ईडी का आरोप है कि शराब घोटाला के तहत साउथ कार्टेल नाम का एक गुट बना। इसमें के. कविता के अलावा शराब कारोबारी और नेता थे। इन लोगों ने दिल्ली के शराब घोटाला में काफी धन कमाया और फिर उसमें से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए।

नई दिल्ली। ईडी ने दावा किया है कि शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और बीआरएस की एमएलसी के. कविता के खिलाफ उसके पास पुख्ता सबूत हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज कावेरी बावेजा के कोर्ट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल और के. कविता पर दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मसले पर सुनवाई के दौरान ये दावा किया। कोर्ट में इस बारे में सुनवाई जारी है।

ईडी ने शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वहीं, के. कविता को भी जांच एजेंसी हैदराबाद से गिरफ्तार करके लाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए तो अरविंद केजरीवाल को 2 जून तक अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन के. कविता को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। विशेष जज ने सोमवार को कविता की न्यायिक हिरासत को 2 जून तक बढ़ा दिया है। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाला के तहत साउथ कार्टेल नाम का एक गुट बना। इसमें के. कविता के अलावा शराब कारोबारी और नेता थे। इन लोगों ने दिल्ली के शराब घोटाला में काफी धन कमाया और फिर उसमें से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए।

ईडी का आरोप है कि इस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ का सीधा इस्तेमाल गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने किए। ईडी का दावा है कि उसके पास इस रकम की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं और गवाहों के बयान के साथ ही पूरे मनी ट्रेल का उसने पता लगा लिया है। वहीं, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ईडी के इस दावे पर लगातार ये दलील दी जाती है कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं, क्योंकि न तो सीबीआई और न ही ईडी एक पैसा बरामद कर सके हैं। जबकि, जांच एजेंसी का कहना है कि जब पूरा पैसा खर्च कर दिया गया, तो वो बरामद कैसे होगा। अब अगर ईडी की दलीलों पर विशेष अदालत सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान लेती है, तो इससे अरविंद केजरीवाल और के. कविता को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी।