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Anwar Shehzad: HC से मुख़्तार अंसारी के साले अनवर शहज़ाद को मिली बड़ी राहत, जबरन कब्जे के मामले में मंजूर हुई जमानत याचिका

Anwar Shehzad: मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऑपरेशन पैंथर को शुरू किया गया है ताकि उसकी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान, आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा और कई अन्य लोगों से पूछताछ की है और इसके जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यह खुलासा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियां उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और दिल्ली में कई जगहों पर मौजूद हैं।

नई दिल्ली। माफिया मुख्तार अंसारी के बड़े साले अनवर शहजाद को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। इसके मायने में जबरन जमीन पर कब्जे के मामले में अनवर शहजाद की जमानत को मंजूरी दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण फैसला है क्योंकि अनवर शहजाद गाजीपुर जेल में बंद हैं और वह मुख्तार अंसारी का साला है। यह फैसला गाजीपुर कोतवाली में मुस्तफा मसूद द्वारा दर्ज किए गए मुकदमे के मामले से संबंधित है। अनवर के खिलाफ विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जबरन कब्जे का आरोप लगाया गया था और इस मामले में उन पर धारा 420, 386 और 506 के तहत प्राथमिकी फाइल की गई थी। इस मुकदमे में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी भी अभियुक्त हैं। इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एस ए.एच रिजवी की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए अनवर की जमानत याचिका को स्वीकार किया है।

Anwar Shehzad

मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऑपरेशन पैंथर को शुरू किया गया है ताकि उसकी बेनामी संपत्तियों का पता लगाया जा सके। इस ऑपरेशन के दौरान, आयकर विभाग ने मुख्तार अंसारी के करीबी गणेश दत्त मिश्रा और कई अन्य लोगों से पूछताछ की है और इसके जरिए कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई हैं। यह खुलासा हुआ है कि मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्तियां उत्तर प्रदेश सहित पंजाब और दिल्ली में कई जगहों पर मौजूद हैं।

यह खुशखबरी अनवर शहजाद के लिए आई है क्योंकि उन्हें दो अलग-अलग मामलों में जमानत मिल चुकी है। जनवरी महीने में भी उन्हें गैंगस्टर के मामले में जमानत मिली थी। हालांकि, दूसरी ओर मुख्तार अंसारी के खिलाफ कानून का शिकंजा तंग होता जा रहा है। उनकी बेनामी संपत्तियों के मामले में पुलिस द्वारा आयोजित ऑपरेशन पैंथर के तहत उनके करीबी लोगों से बहुत सख्ती से पूछताछ की जा रही है। मुख्तार अंसारी, जो पूर्वांचल के माफिया डॉन के रूप में प्रसिद्ध हैं, के खिलाफ विभिन्न मामलो में कानूनी कार्रवाई की जा रही है। उनकी पत्नी आफशां अंसारी भी इस मामले में अभियुक्त मानी जा रही हैं। मुख्तार अंसारी के बगीचे में स्थित विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी के बेनामी कब्जे के बारे में आयकर विभाग ने संदेह जताया है कि यह संपत्ति मुख्तार अंसारी की बिना नामी जमापूंजी है। इस मामले में धारा 420 (जालसाजी), 386 (धोखाधड़ी करना) और 506 (धमकी देना) के तहत एफआईआर दर्ज किए गए हैं।