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केंद्र सरकार ने बदले होम क्वारंटीन के नियम, जानें क्या हुए बदलाव

देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने होम क्वारंटीन के नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा हालात और संक्रमित लोगों के गंभीर होने के बीच अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने होम क्वारंटीन के नियमों में बदलाव किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मौजूदा हालात और संक्रमित लोगों के गंभीर होने के बीच अब नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

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नए दिशा-निर्देश अब किसी बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को अगर कोरोना वायरस हो जाता है तो उसे होम क्वारंटीन में रहने की इजाजत नहीं होगी। हालांकि कम इम्युनिटी वाले मरीज जैसे एचआईवी, प्रतिरोपण कराने वाले ,कैंसर का इलाज कराने वाले घर में अलग रह सकते।

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इसके अलावा, 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग रोगियों और अन्य बीमारियों जैसे कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, फेफड़े / यकृत / गुर्दे की पुरानी बीमारी से पीड़ित लोगों को चिकित्सक के उचित परामर्श के बाद ही घर में क्वारंटीन में रहने की अनुमति दी जाएगी।

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क्वारंटीन में रहने की अवधि भी कम

इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्वारंटीन में रहने की अवधि को भी कम कर दिया है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, घर में क्वारंटीन में रह रहे मरीजों को लक्षण दिखने के 10 दिनों के बाद और तीन दिन तक बुखार न आने पर क्वारंटीन की अवधि से मुक्त माना जाएगा।