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What Is Inheritance Tax: जानिए क्या है अमेरिका के 6 राज्यों का विरासत कर?, जिसे भारत में भी लगाने की पैरवी कर रहे हैं राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा

What Is Inheritance Tax: लोकसभा चुनाव में अभी बड़ा मुद्दा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान और उनकी पार्टी का घोषणापत्र बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के घोषणापत्र का हवाला देकर आरोप लगाया है कि केंद्र में सरकार बनने के बाद कांग्रेस सभी की संपत्ति छीनकर ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों में बांटना चाहती है। अब कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के करीबी सैम पित्रोदा ने इसकी वकालत करते हुए विरासत कर लगाने का पक्ष लिया है।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव में अभी बड़ा मुद्दा कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान और उनकी पार्टी का घोषणापत्र बना हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के बयान और कांग्रेस के घोषणापत्र का हवाला देकर आरोप लगाया है कि केंद्र में सरकार बनने के बाद कांग्रेस सभी की संपत्ति छीनकर ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस इस आरोप को गलत बताकर पीएम मोदी पर निशाना साध रही है। वहीं, अब राहुल गांधी के करीबी कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा ने भी अमीरों की संपत्ति का हिस्सा बांटने की वकालत कर दी है। सैम पित्रोदा ने इसके लिए अमेरिका के कुछ राज्यों में बने विरासत कर का उदाहरण देकर ऐसा ही भारत में भी करने का पक्ष लिया है। तो अब आपको बताते हैं कि अमेरिका में विरासत कर आखिर क्या है और किन राज्यों में कितना लिया जाता है?

क्या होता है विरासत कर?

अमेरिका के 6 राज्यों में विरासत कर लागू होता है। यानी जब किसी की मौत हो जाती है, तो उसकी संपत्ति का एक हिस्सा सरकार ले लेती है। विरासत कर संबंधी कानून मृतक और उसकी संपत्ति पाने वाले के संबंध पर निर्भर करती है। इसके अलावा अमेरिका के ये राज्य विरासत कर लेने से पहले संपत्ति का आकलन भी करते हैं और ये भी देखते हैं कि मृतक उस राज्य में कबसे कब तक रहा है। पूरे अमेरिका में विरासत कर लागू नहीं है। हालांकि, किसी की मौत के बाद एक निर्धारित कर सरकार को देना होता है।

अमेरिका के किस राज्य में कितना है विरासत कर?

अमेरिका में आयोवा, केंटुकी, मेरीलैंड, नेब्रास्का, न्यूजर्सी और पेंसिलवेनिया राज्यों में विरासत कर लगाया जाता है। आयोवा हालांकि 2025 में विरासत कर को खत्म करने जा रहा है। आयोवा में मृतक की पत्नी, पैरेंट्स, बच्चों, पौत्र, नाती, दादा, दादी, नाना, नानी, प्रपौत्र वगैरा से 1 से 4 फीसदी विरासत कर लेने का कानून है। इसमें 500 डॉलर तक की चैरिटी की छूट मिलती है। केंटुकी में 500 या 1000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 4 से 16 फीसदी विरासत कर लिया जाता है। इससे पत्नी, पैरेंट्स, बच्चों, पौत्र, प्रपौत्र और भाई-बहनों को रियायत दी गई है। मेरीलैंड में 1000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 10 फीसदी विरासत कर है।

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नेब्रास्का में मृतक के पैरेंट्स, बच्चों, भाई, बहन और दादा-दादी और नाना-नानी को 100000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 1 फीसदी विरासत कर देना होता है। वहीं, चाची, चाचा, भानजा, भतीजा वगैरा को 40000 डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 11 फीसदी विरासत कर देने का कानून है। अन्य वारिसों पर 25000 डॉलर की संपत्ति पर 15 फीसदी कर लगाया जाता है। न्यूजर्सी में विरासत कर की दर 11 से 16 फीसदी है। इससे पत्नी, बच्चों, पैरेंट्स, दादा, दादी, नाना, नानी, पौत्र, प्रपौत्र और चैरिटेबल संस्थाओं को छूट हासिल है। 25000 डॉलर तक की संपत्ति पर भाई, बहन, बेटे और बहू को भी छूट मिलती है। पेंसिलवेनिया में मृतक के बच्चों, पैरेंट्स, दादा, दादी, नाना, नानी को 3500 डॉलर से ज्यादा की संपत्ति पर 4.5 फीसदी विरासत कर देना होता है। यहां भाई-बहनों को 12 फीसदी और अन्य वारिसों को 15 फीसदी कर देना पड़ता है। मृतक के 21 साल से छोटे बच्चों और चैरिटी करने वाले संस्थानों के लिए पूरी छूट है।