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Rahul Gandhi: मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोल सकते हैं राहुल गांधी, जल्दी बहाल होने वाली है सांसदी

इससे पहले शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया था कि जितनी तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तेजी से उनको आखिर बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर लोकसभा सचिवालय का बयान भी आ गया है।

नई दिल्ली। मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी लोकसभा में दिख सकते हैं। माना जा रहा है कि सोमवार से लेकर बुधवार तक उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल हो जाएगी। मोदी सरनेम मामले में सूरत के कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसकी वजह से उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगा दी है। जिस वजह से उनकी संसद सदस्यता वापस मिलेगी। माना जा रहा है कि मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत भी राहुल गांधी ही करेंगे।

modi rahul

इससे पहले शनिवार को कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश और लोकसभा में नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाया था कि जितनी तेजी से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, उसी तेजी से उनको आखिर बहाल क्यों नहीं किया जा रहा? इस पर अब लोकसभा सचिवालय ने कहा है कि जब राहुल गांधी को सजा मिली थी, तब कार्यदिवस था और अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला शुक्रवार को आया और शनिवार और रविवार को सचिवालय में काम नहीं होता। इसी वजह से राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली पर फैसला अब सोमवार को कागजात देखने के बाद ही लिया जाएगा।

Rahul Gandhi and Supreme Court

मामला ये है कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक की एक जनसभा में कहा था कि मोदी नाम वाले ही चोर क्यों होते हैं। राहुल गांधी ने इस बयान में ललित मोदी, नीरव मोदी के साथ पीएम नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया था। इस पर गुजरात से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल पर पूरे मोदी समाज के अपमान का आरोप लगाकर मानहानि का केस किया था। सूरत की निचली अदालत ने राहुल को मानहानि केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। सेशंस कोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट ने इस सजा पर स्टे नहीं दिया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी को अधिकतम सजा देने का निचली अदालत का फैसला समझ में नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट के जज बीआर गवई ने कहा कि राहुल की सांसदी रद्द होने से उनके साथ ही वायनाड की जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। इसी आधार पर सजा पर स्टे दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने राहुल से भी सोच-समझकर बयान देने के लिए कहा है।