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अयोध्याः राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन पर रोक को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल, क्या नहीं हो पाएगा कार्यक्रम?

इस याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान तीन सौ लोग इकट्ठा होंगे जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा।

नई दिल्ली। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को प्रस्तावित भूमि पूजन पर रोक लगाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। दिल्ली के पत्रकार साकेत गोखले ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर पीआईएल के माध्यम से यह याचिका लगाई है। गोखले द्वारा दाखिल पीआईएल के तहत भूमि पूजन कोविड-19 के अनलॉक-2 गाइडलाइन का उल्लंघन है।

Ram Mandir neev

इसके अलावा इस याचिका में कहा गया है कि अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान तीन सौ लोग इकट्ठा होंगे जो कि कोविड के नियमों के खिलाफ होगा। इस लेटर पीटीशन के जरिये भूमि पूजन कार्यक्रम पर रोक लगाये जाने की मांग की है।

ayodhya

जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि इस कार्यक्रम से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ेगा। यही नहीं याचिका में आगे कहा गया है कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन में छूट नहीं दे सकती।

अपनी याचिका में गोखले ने उस आदेश का भी जिक्र किया जिसके तहत बकरीद पर सामूहिक नमाज की इजाजत नहीं दी गई ताकि कोरोना न फैल सके। आपको बता दें कि पत्रकार साकेत गोखले विदेशों में कई अखबार में काम कर चुके हैं, और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट भी हैं।

यदि लेटर पिटीशन मंजूर हुई तो चीफ जस्टिस द्वारा नामित बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। याचिका में राम मंदिर ट्रस्ट के साथ ही केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है।