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Supreme Court: जो अधिकार मिले हैं उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करें, इलाहाबाद HC के जज ने रेलवे की सर्विस से नाराज होकर मांगा स्पष्टीकरण तो बोले CJI

Supreme Court: ये घटना 8 जुलाई, 2023 को हुई, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम चौधरी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से प्रयागराज के लिए पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन तीन घंटे देर थी, और न्यायाधीश और उनकी पत्नी यात्रा के दौरान उचित जलपान से वंचित रहे। जस्टिस चौधरी ने पेंट्री कार मैनेजर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कॉल का जवाब नहीं मिला।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में हस्तक्षेप किया है जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान हुई असुविधा के संबंध में भारतीय रेलवे से स्पष्टीकरण मांगा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) देवई चंद्रचूड़ ने रेलवे अधिकारियों के साथ उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार के संचार पर चिंता व्यक्त की है, इसे एक ऐसा मुद्दा बताया है जिसने न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह वैध चिंताएं पैदा की हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को संबोधित एक पत्र में लिखा, “उच्च न्यायालय के एक अधिकारी से लेकर रेलवे महाप्रबंधक तक के संचार ने न्यायपालिका के भीतर और बाहर दोनों जगह बेचैनी पैदा कर दी है। ‘प्रोटोकॉल सुविधाओं’ के उपयोग का मतलब है न्यायाधीशों को कुछ सुविधाएं प्रदान करने का उपयोग विशेष विशेषाधिकारों का दावा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।”

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शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक अधिकारियों को अदालत कक्ष के अंदर और बाहर दोनों जगह विवेकपूर्ण और समझदार दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। समाज में विश्वास और विश्वसनीयता को प्रेरित करने की न्यायपालिका की क्षमता उसके न्यायाधीशों के व्यवहार पर निर्भर करती है, और यह अदालत के परिसर से परे भी उनके आचरण तक फैली हुई है। ये घटना 8 जुलाई, 2023 को हुई, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम चौधरी अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से प्रयागराज के लिए पुरूषोत्तम एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे थे। ट्रेन तीन घंटे देर थी, और न्यायाधीश और उनकी पत्नी यात्रा के दौरान उचित जलपान से वंचित रहे। जस्टिस चौधरी ने पेंट्री कार मैनेजर से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कॉल का जवाब नहीं मिला।

जज के मुताबिक उनके ऑर्डर का जवाब देने के लिए न तो कोई पेंट्री कार कर्मचारी और न ही सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) का कोई कर्मी मौजूद था। इसके बाद उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने और एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया। घटना के जवाब में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार, प्रोटोकॉल अधिकारी आशीष कुमार श्रीवास्तव ने उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक को एक पत्र भेजा। पत्र में उन्होंने जिम्मेदार रेलवे अधिकारियों, जीआरपी अधिकारियों और पेंट्री कार प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगने का आदेश जारी किया है। मामले का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी घटना की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया है।